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ड्राफ्ट मतदाता सूची में सुधार के लिए आधार कार्ड अनिवार्य : निर्वाचन आयोग

एसआइआर की मुख्य प्रक्रिया नौ दिसंबर से शुरू होने जा रही है. चुनाव आयोग ने कहा है कि उस फेज में वोटर की कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है.

संवाददाता, कोलकाता

एसआइआर की मुख्य प्रक्रिया नौ दिसंबर से शुरू होने जा रही है. चुनाव आयोग ने कहा है कि उस फेज में वोटर की कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चार दिसंबर की जो समय-सीमा दी गयी है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. गणना प्रपत्र के पोर्टल पर अपलोड करने का काम चार दिसंबर तक ही चलेगा. नौ दिसंबर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित कर उसमें सुधार का दौर शुरू होगा. इस दौर में मृतक, अयोग्य, माइग्रेटेड और दूसरे राज्यों के वोटर या एक से ज्यादा जगहों (मल्टीपल एंट्री) के वोटर के नाम हटाने का काम शुरू होगा. अगर नाम की स्पेलिंग या कोई और जानकारी ठीक करने की ज़रूरत है, तो वोटर फॉर्म नंबर आठ भरकर ऐसा कर सकते हैं.

इसके साथ ही फॉर्म नंबर छह भरकर नये वोटरों के नाम लिस्ट में जोड़ने का काम भी जारी रहेगा. यह 31 जनवरी तक चलेगा. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इन कामों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी किया जा रहा है. आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12 नंबर दस्तावेज माना है, इसलिए ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय आधार कार्ड नंबर से ई-साइन करना होगा. आयोग सूत्रों ने बताया कि राज्य में अब तक जमा हुए फॉर्म में से पांच करोड़ 37 लाख 51,626 फॉर्म डिजिटाइज कर पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं. प्रतिशत के अनुसार बांटे गये कुल फॉर्म का 70.14 प्रतिशत है.

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