कोलकाता: कोलकाता त्न हाइकोर्ट में सारधा मामले की सीबीआइ जांच की मांग पर दायर याचिकाओं पर अब मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ सुनवाई नहीं करेगी. गुरुवार को महानगर में नहीं रहने से मुख्य न्यायाधीश ने मामले को नयी खंडपीठ के सुपुर्द कर दिया है.
यह जानकारी जनहित याचिका दायर करने वाली बासबी रायचौधरी के वकील सुब्रत मुखोपाध्याय ने दी. मामले की सुनवाई अब न्यायाधीश असीम कुमार बनर्जी व न्यायाधीश मृणाल कांति चौधरी की खंडपीठ करेगी. सुब्रत मुखोपाध्याय मामले में अतिरिक्त हलफनामा देना चाहते थे. हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें नयी खंडपीठ में इसे दाखिल करने को कहा.
सुब्रत मुखोपाध्याय ने कहा कि विधाननगर अदालत ने सारधा के छह खातों को खोलने की इजाजत दे दी है. इसे संपत्ति हस्तांतरण का एक रास्ता खुल रहा है. हालांकि यह हलफनामा उन्हें नयी पीठ में करना होगा.