CBI ने मदन मित्रा की जमानत रद्द करने की मांग की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Nov 2015 12:31 PM
कोलकाता : सीबीआई ने करोडों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत रद्द करने की गुहार लगाते हुए आज कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया. शनिवार को शहर की एक अदालत ने मित्रा को जमानत दी थी और उसके बाद वह घर चले गए थे. न्यायमूर्ति हरीश टंडन […]
कोलकाता : सीबीआई ने करोडों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत रद्द करने की गुहार लगाते हुए आज कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया. शनिवार को शहर की एक अदालत ने मित्रा को जमानत दी थी और उसके बाद वह घर चले गए थे.
न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति आई सी दास की एक खंड पीठ ने सीबीआई को अपनी याचिका की प्रति मित्रा के वकील को देने और फिर अदालत के समक्ष मामले को लाने की अनुमति दी. पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने मित्रा को गिरफ्तार किया था. अलीपुर जिला और सत्र अदालत के एसीजेएम (प्रभारी) पार्थ प्रतीम दास ने उन्हें जमानत प्रदान की थी.
बीमारी के चलते मित्रा 11 फरवरी से एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती थे. जमानत मिलने के एक दिन बाद अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट घोषित करने के बाद वह घर गए चले गए.
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