ePaper

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

Updated at : 12 Jun 2025 12:37 AM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

जिले के हरिपाल थाना अंतर्गत नालिकुल साहापुर गांव की दिल दहला देने वाली एक घटना में चंदननगर की अदालत ने दोषी युवक शिवा साव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

हुगली. जिले के हरिपाल थाना अंतर्गत नालिकुल साहापुर गांव की दिल दहला देने वाली एक घटना में चंदननगर की अदालत ने दोषी युवक शिवा साव को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सरकारी वकील अन्नपूर्णा चक्रवर्ती ने बताया कि यह घटना 10 सितंबर, 2021 की है. आरोपी शिवा साव, जो पीड़िता का पड़ोसी है और जिसकी खुद की एक नाबालिग बेटी है, उसने बहाने से पीड़िता को घर से बुलाया. उसने कहा कि उनके घर में सांप घुस आया है और मदद की जरूरत है. जैसे ही नौ साल की बच्ची उसके घर पहुंची, आरोपी ने उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया. डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई. घटना के दिन ही हरिपाल थाने की पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर लिया था और वह तभी से जेल हिरासत में था. मामले की सुनवाई के बाद चंदननगर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मोहन सरकार ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. उसका दावा था कि उसे फंसाया गया है, क्योंकि वह इलाके में अकेला व्यक्ति है जो विरोधी दल से जुड़ा हुआ है और कुछ लोगों की उसकी संपत्ति पर नजर है. आरोपी की मां ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि उसका बेटा निर्दोष है और पहले कोलकाता में सब्जी बेचता था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANDIP TIWARI

लेखक के बारे में

By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola