तिहरे हत्याकांड में मुकुल राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Updated at : 11 Dec 2019 2:26 AM (IST)
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तिहरे हत्याकांड में मुकुल राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोलकाता : वीरभूम जिले के लाभपुर में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. हाइकोर्ट ने प्रक्रियागत खामी बताते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी. साथ ही कहा कि अगर वह चाहें तो नये सिरे से याचिका दायर कर सकते […]

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कोलकाता : वीरभूम जिले के लाभपुर में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. हाइकोर्ट ने प्रक्रियागत खामी बताते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी. साथ ही कहा कि अगर वह चाहें तो नये सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं. इससे पहले बोलपुर कोर्ट ने लाभपुर में तीन भाइयों की हत्या के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय और मनिरुल इस्लाम सहित 23 लोगों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

बीरभूम जिला पुलिस की ओर से गत शनिवार को कोर्ट में पेश की गयी अतिरिक्त चार्जशीट में दोनों नेताओं के नाम शामिल किए जाने के बाद वारंट जारी हुआ है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस हत्याकांड से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उनको राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है.

मामले की सुनवाई में हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने देखा कि उनकी याचिका में त्रुटि है, इसके पश्चात उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मामले की पूर्ण जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये थे. बीरभूम जिला पुलिस ने 16 नवंबर 2019 को जांच पूरी की.

बोलपुर कोर्ट में अतिरिक्त आरोपपत्र पेश किया, जिसमें भाजपा के दोनों नेताओं के साथ ही अन्य 23 आरोपियों के नाम शामिल हैं. हत्या के नौ साल के बाद अतिरिक्त चार्जशीट में दोनों नेताओं के नाम जोड़ने को भाजपा बदले की राजनीति करार दे रही है. गौरतलब है कि वर्ष 2010 में तीन भाइयों की हत्या कर दी गयी थी, तीनों माकपा समर्थक थे.

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