पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी रथयात्रा की इजाजत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Jan 2019 6:02 PM

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सिर्फ रैलियां और सभाएं आयोजित करने की इजाजत दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से […]

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा को अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सिर्फ रैलियां और सभाएं आयोजित करने की इजाजत दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि भाजपा नयी यात्रा के लिए संशोधित योजना लेकर आती है, तो उस पर नये सिरे से विचार किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से रथयात्रा को लेकर नया शेड्यूल पश्चिम बंगाल सरकार को देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नये यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ममता सरकार से भाजपा की रैली और सभाओं को इजाजत देने को कहा है. भाजपा की रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की चिंता सही है. भाजपा से सरकार को ऐसा कार्यक्रम देने को कहा, जिससे सरकार की चिंता दूर हो सके.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई को अधिकारियों के साथ अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा.

गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा की 42 जगहों पर रथयात्रा निकालने की योजना है. जिसे भाजपा लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दे रही है. लेकिन राज्य की ममता सरकार ने भाजपा को रैली निकालने की अनुमति नहीं दी है. जिस पर पार्टी पहले हाईकोर्ट गयी और वहां से रथयात्रा की अनुमति लेकर आयी. हालांकि, इस अनुमति पर हाइकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी. जिसके बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

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