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श्रीरामपुर : 12 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में दो को उम्रकैद

Updated at : 24 Jun 2025 11:12 PM (IST)
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श्रीरामपुर : 12 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में दो को उम्रकैद

श्रीरामपुर अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

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श्रीरामपुर अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

हुगली. श्रीरामपुर अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब 12 साल पहले फैक्टरी मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या कर पैसे लूटने के मामले में दो अभियुक्तों वाहन चालक महेंद्र साव और हेल्पर कुंदन राम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों पर 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. अदालत ने शुक्रवार को इन्हें दोषी करार दिया था. डीएसपी डीएनटी प्रियव्रत बख्शी ने बताया कि यह घटना नवंबर 2013 की है. हावड़ा की एक निजी कंपनी में प्लास्टिक दाने के मैनेजर रंजीत सिंह एक वाहन से बंडेल जा रहे थे. इस वाहन को महेंद्र साव चला रहा था और कुंदन राम उसका हेल्पर था. अगली सुबह चंडीतला थाना क्षेत्र के कपासड़िया इलाके से रंजीत सिंह का शव बरामद किया गया. मृतक के भाई अनिल कुमार सिंह ने चंडीतला थाने में हत्या और लूट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के दौरान महेंद्र और कुंदन को गिरफ्तार किया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल दो लाख 90 हजार रुपये भी बरामद किये. तब से दोनों अभियुक्त जेल में ही बंद थे.

श्रीरामपुर अदालत के सरकारी अधिवक्ता जगतज्योति राय चौधरी ने बताया कि अभियुक्तों ने पैसे के लालच में बड़ी ही निर्ममता से रंजीत सिंह की हत्या की थी, जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. इस मामले में कुल 26 लोगों ने गवाही दी. केस के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर घनश्याम पाल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

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