बहू की हत्या में पांच ससुरालवालों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jul 2018 2:11 AM
विज्ञापन
मालदा : बहू और उसकी नौ महीने की बेटी को सोते समय जलाकर मार देने के आरोप में मालदा जिला अदालत ने ससुराल के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. मंगलवार को मालदा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजेश तमांग ने सजा का एलान किया. […]
विज्ञापन
मालदा : बहू और उसकी नौ महीने की बेटी को सोते समय जलाकर मार देने के आरोप में मालदा जिला अदालत ने ससुराल के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. मंगलवार को मालदा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजेश तमांग ने सजा का एलान किया.
मुकदमे के सरकारी पक्ष की वकील मधुश्री सिन्हा ने बताया कि 18 अक्तूबर 2012 को इंगलिशबाजार थाने क जदुपुर गांव में सावित्री पहाड़ी (20) और उसकी नौ महीने की बच्ची को ससुरालवालों ने जलाकर मार दिया था. इस गांव के विजय पहाड़ी के साथ उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद से ही सावित्री पर तरह-तरह से अत्याचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गयी थी. इसके बाद सावित्री और उसकी बेटी पूर्णिमा पहाड़ी को पति समेत ससुराल के पांच लोगों ने जलाकर मार दिया. पति विजय पहाड़ी के अलावा जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है, उनमें तीन जेठ विपद पहाड़ी, दानेश पहाड़ी, दीनेश पहाड़ी और एक जेठानी गीता पहाड़ी शामिल हैं.
सरकारी वकील ने बताया कि सावित्री की हत्या के बाद उसके मायकेवालों ने इंगलिशबाजार थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने धारा 498 (ए) और 302 के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद से यह मामला अदालत में चल रहा था. सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही दर्ज की गयी. अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पांच ससुरालवालों को दोषी करार दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










