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छात्रा से मारपीट में कोर्ट के नोटिस से की गयी छेड़छाड़

Updated at : 05 Jul 2024 1:16 AM (IST)
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छात्रा से मारपीट में कोर्ट के नोटिस से की गयी छेड़छाड़

कोर्ट ने 25 जुलाई को पुलिस से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की

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कोर्ट ने 25 जुलाई को पुलिस से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की कोलकाता. कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के उत्पीड़न के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस को छात्रा के पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि निचली अदालत द्वारा जारी किये नोटिस के साथ छेड़छाड़ की गयी है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने इस मामले में निचली अदालत से जानकारी मांगी है. वहीं, युवती से छेड़छाड़ जैसी गंभीर शिकायत करने के बाद भी थाना या एसपी कार्यालय को सूचित नहीं करने पर एसपी ने एक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. गुरुवार को एसपी ने हाइकोर्ट में रिपोर्ट देकर कहा कि उन्होंने शिकायत न लेने पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. अब हाइकोर्ट ने 25 जुलाई को पुलिस से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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