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चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को लेकर रैली निकालने की हाइकोर्ट ने दी अनुमति

Updated at : 22 Jun 2024 2:01 AM (IST)
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चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को लेकर रैली निकालने की हाइकोर्ट ने दी अनुमति

‘बंग विवेक’ नामक संस्था ने चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को लेकर महानगर में रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.

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कोलकाता. लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा की खबरें सामने आयी हैं. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में कई मामले दर्ज किये गये हैं. इस बीच, ‘बंग विवेक’ नामक संस्था ने चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को लेकर महानगर में रैली निकालने की अनुमति मांगी थी. लेकिन कोलकाता पुलिस द्वारा कोई उत्तर नहीं मिलने के बाद संस्था ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था. इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने संस्था को रैली निकालने की अनुमति दे दी. हाइकोर्ट ने बंग विवेक संस्था को सोमवार दोपहर दो बजे से महानगर में सुबोध मल्लिक स्क्वायर से रानी रासमणि रोड तक रैली निकालने की अनुमति दे दी. हालांकि, हाइकोर्ट ने इसके लिए कई शर्तें रखी हैं. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि इस रैली में अधिकतम 300 लोग होने चाहिए. साथ ही रैली में किसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता और न ही हथियार लेकर शामिल हो सकते हैं. गौरतलब है कि बंग विवेक संस्था के प्रतिनिधियों का राज्यपाल से मिल कर ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है. इस पर न्यायाधीश ने कहा है कि राजभवन से अनुमति मिलने पर ही संस्था के प्रतिनिधि राजभवन जा पायेंगे. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने भी रैली पर कोई आपत्ति नहीं जतायी. उन्होंने अदालत से कहा कि रैली में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 500 से घटा कर 250 कर दी जाये.

इसके बाद ही न्यायाधीश ने रैली में अधिकतम 300 लोगों के शामिल होने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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