ePaper

पड़ोसी की हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

Updated at : 21 Dec 2024 9:53 PM (IST)
विज्ञापन
पड़ोसी की हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

जिले के कोटशिला थाना क्षेत्र के माझीडी गांव में पड़ोसी की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में दोषी पाये गये पिता व पुत्र को उमकैद और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनायी गयी. शनिवार को पुरुलिया अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शर्मिष्ठा घोष ने यह सजा सुनाई.

विज्ञापन

पुरुलिया.

जिले के कोटशिला थाना क्षेत्र के माझीडी गांव में पड़ोसी की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में दोषी पाये गये पिता व पुत्र को उमकैद और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनायी गयी. शनिवार को पुरुलिया अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शर्मिष्ठा घोष ने यह सजा सुनाई.

बाद में सरकारी वकील विश्वरूप पटनायक ने बताया कि 23 अक्तूबर 2020 को जिले के कोटशिला थाना क्षेत्र के माझीडी गांव के निवासी वीरेन कुमार ने अपने दो बेटों के साथ मिल कर पड़ोसी राजेश कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. लहूलुहान राजेश कुमार को पुरुलिया देवेन महतो सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाने पर इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. बाद में पीड़ित परिवार की शिकायत पर थाने में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. इस क्रम में आरोपी वीरेन कुमार व उसके बेटे शिवराम कुमार व नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 341, 302 व 34 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मामले की करीब चार साल चली लंबी सुनवाई के बाद वीरेन कुमार व उसके बालिग बेटे को दोेषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. 10 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कुछ माह जेल में काटने होंगे. उक्त आपराधिक घटना में बीरेन के छोटे नाबालिग बेटे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने होम भेज दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola