दोषी पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्मााना भी, जिसे नहीं देने पर काटनी होगी अतिरिक्त एक वर्ष की जेल दिसंबर 2020 में पुरुलिया सदर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को अगवा कर दो दिनों तक की थी दरिंदगी पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस, पुलिस ने आरोपी को दबोचा पुरुलिया. 02 दिसंबर 2020 को शहर के पुरुलिया सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की (16 वर्षीय) को अपहरण कर उससे दो दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में पांच साल चली सुनवाई के बाद आरोपी को जिला अदालत की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम नहीं अदा करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त एक वर्ष की सजा जेल में काटनी होगी. नाबालिग से हुए अपराध के मामले में निर्धारित प्रावधान के तहत विशेष जज ने आदेश दिया कि पीड़िता को उक्त घटना से हुई शारीरिक व मानसिक क्षति के बदले तीन लाख रुपये का हर्जाना भी दिया जाये. मामले में दोषी का नाम शेख सफगत(23) बताया गया है. इससे पहले मामले में पेश किये गये सबूतों और गवाहों के दिये गये बयान के अवलोकन के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज राणा दाम ने आरोपी को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनायी. उसके बाद जिला अदालत परिसर में इस बाबत सरकारी अधिवक्ता अभिषेक बनर्जी ने बताया कि शहर की रहनेवाली नाबालिग लड़की से 02 दिसंबर 2020 को हैवानियत हुई थी. उसे पड़ोस के रहनेवाले शेख सफगत(23) ने अगवा कर लिया था और झारखंड से लगी सीमा के पास कहीं निर्जन स्थान पर रख कर दो दिनों तक दरिंदगी करता रहा. उधर, दो दिनों तक लड़की का पता नहीं चलने पर पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुरुलिया सदर थाने में केस दर्ज किया गया था. मामला दर्ज कर छानबीन करते हुए पुलिस ने आरोपी शेख सफगत को दबोच लिया. उसके खिलाफ पॉक्सो की धाराओं के साथ कई अन्य धाराएं लगायी गयीं. मामले पर पांच वर्ष से ज्यादा समय तक सुनवाई चली. लेकिन आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया. अब दोषी पुरुलिया जेल की सलाखों के पीछे होगा. इस सजा पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.
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