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यौन शोषण कर खुदकुशी को उकसाने पर गिरफ्तार

उस पर बीएनएस की धारा 108 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

शिकायत मिलने के पांच दिनों के अंदर पुलिस ने आरोपी इमरान को दबोचा, भेजा हवालात छात्र की मौत के बाद उसके सेलफोन से घरवालों को मिला ब्लैकमेलिंग का सबूत, जिसके बूते पुलिस ने की कार्रवाई आसनसोल, रामकृष्ण मिशन आसनसोल के कक्षा नौ के विद्यार्थी और सेनरेले नॉडिया इलाके के निवासी किशोर(15 वर्षीय) का यौन शोषण करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आसनसोल नॉर्थ थाने की पुलिस ने आरोपी इमरान शेख को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया. उस पर बीएनएस की धारा 108 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जांच अधिकारी ने सात दिनों की पुलिस रिमांड की अपील की, लेकिन अदालत ने पांच दिनों की रिमांड मंजूर की. पुलिस को उसका फोन नहीं मिला है. आरोप है कि फोन में उसने छात्र का यौन शोषण करते हुए वीडियो बनाया था. उसी वीडियो के सहारे वह छात्र को ब्लैकमेलिंग करता था. गौरतलब है कि 30 मई 2025 को सेलरेल इलाके का नाबालिग छात्र का शव घर में ही फंदे से लटकता पाया गया था. जिसे लेकर आत्महत्या का मामला दर्ज हुआ था. हालांकि दो दिनों बाद छात्र के घरवालों को पता चला कि उसका यौन शोषण हुआ था और और उसका वीडियो भी बनाया गया था, उसी वीडियो को दिखाकर छात्र को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था. छात्र की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके बेटे को चार पहिया वाहन में जबरन चढ़ाया गया और नशा देकर बेहोश किया गया, फिर उसके साथ यौन शोषण हुआ और उसका वीडियो बनाया गया. पांच जनवरी 2025 को उनके नाबलिग बेटे के इमरान शेख नामक एक बदमाश ने यह हरकत की. उस वीडियो को दिखाकर उनके पुत्र के साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हुई. हर दिन उसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठे जाते थे. बहुत सारे पैसे लेने के बाद उसके बेटे ने उससे कहा कि उसके पास देने को और पैसे नहीं है. उसने अनुरोध किया कि उसपर पैसे के लिए और दाबाव न बनाया जाए. हालांकि आरोपी ने और पैसे की मांग की. उनके बेटे के मोबाइल फोन पर इस ब्लैकमेलिंग के बातचीत का रिकॉर्डिंग होने की बात शिकायत में कही गयी है. शिकायत मिलने के पांच दिनों के अंदर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से सारे सबूत निकालने का प्रयास पुलिस कर रही है.

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