फरीद आलम हत्याकांड में जुड़ी धारा 120 बी
Updated at : 02 Oct 2018 6:12 AM (IST)
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आसनसोल : हीरापुर थाना कांड संख्या 226/2018 फरीद आलम हत्याकांड में गिरफ्तार दो आरोपी कुल्टी निवासी संतोष चौधरी और बराकर निवासी नवीन कुमार सिंह से रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस को कांड में साजिशकर्ता की संलिप्तता की बात सामने आने पर जांच अधिकारी आलोकेश बनर्जी ने सोमवार को सीजेएम अदालत में इस कांड में […]
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आसनसोल : हीरापुर थाना कांड संख्या 226/2018 फरीद आलम हत्याकांड में गिरफ्तार दो आरोपी कुल्टी निवासी संतोष चौधरी और बराकर निवासी नवीन कुमार सिंह से रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस को कांड में साजिशकर्ता की संलिप्तता की बात सामने आने पर जांच अधिकारी आलोकेश बनर्जी ने सोमवार को सीजेएम अदालत में इस कांड में आईपीसी की धारा 120 बी जोड़ने की अपील की. अदालत ने पुलिस की अपील मंजूर कर ली. पुलिस मामले में साजिशकर्ता की तलाश में जुटी है.
हालांकि पुलिस को इस मामले में उपरोक्त दो आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट) अनामित्र दास ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है. साजिशकर्ता सहित कांड से जुड़े सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे.
सनद रहे कि चार सितंबर को बर्नपुर भारती भवन के पास इवनिंग वाक के दौरान पायल इन्टरप्राइसेज के मालिक मोहम्मद इम्तियाज के पिता हाजी मोहम्मद फरीद आलम की हत्या हुयी थी. सात सितंबर को पुलिस ने मामले में कुल्टी निवासी संतोष चौधरी को गिरफ्तार किया. नौ सितंबर को उसके सहयोगी बराकर निवासी नवीन सिंह को गिरफ्तार किया.
कांड का मुख्य आरोपी महेश शर्मा अब तक फरार है. दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस को मामले में साजिश के तहत हत्या की बात का खुलासा हुआ. जिसके आधार पर पुलिस ने साजिशकर्ता की तलाश आरम्भ कर दी. सोमवार को जांच अधिकारी श्री बनर्जी ने मामले में साजिशकर्ता का जिक्र करते हुए अदालत के समक्ष कांड में आपीसी की धारा 120 बी को जोड़ने की अपील की. जिसे अदालत ने मंजूर किया.
दोनों आरोपियों का एक दिन का रिमांड
फरीद आलम हत्या कांड में गिरफ्तार व पुलिस रिमांड में रहे दो आरोपी संतोष चौधरी और नवीन सिंह की निशानदेही पर 20 सितंबर को न्यू टाउन इलाके के एक परित्यक्त आवास से छह राउंड का पिस्टल, चार कारतूस तथा पाइपगन व एक कारतूस बरामद हुआ था. जिसके उपरान्त पुलिस ने दोनों आरोपियों पर नया मामला कांड संख्या 240/18 दर्ज किया.
जिसमें आइपीसी की धारा 25 (1बी)(1),35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. 21 सितंबर को इनकी रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस इन्हें अदालत में पेश किया और इस नये मामले में हथियारों की बरामदगी का हवाला देकर 12 दिन की रिमांड की मांग की. अदालत ने दस दिन मंजूर की.
जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त होने पर पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश किया और पुनः हथियारों की बरामदगी का हवाला देकर दो दिन की रिमांड की मांग की. अदालत ने एक दिन का रिमांड मंजूर किया.
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