डोडो तस्करी में चार को 10-10 साल की सजा
Updated at : 02 Sep 2019 7:00 AM (IST)
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बर्दवान : बर्दवान जिला अदालत ने मादक सामग्रियों की तस्करी के मामले में चार आरोपियों- राजेंद्र सिंह, तपन दियाशी, विमल डोम तथा विकास घोष को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि न चुकाने पर अतिरिक्त तीन-तीन […]
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बर्दवान : बर्दवान जिला अदालत ने मादक सामग्रियों की तस्करी के मामले में चार आरोपियों- राजेंद्र सिंह, तपन दियाशी, विमल डोम तथा विकास घोष को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि न चुकाने पर अतिरिक्त तीन-तीन के सश्रम कारादंड का आदेश दिया. मादक पदार्थों की विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी नंदन देबनाथ ने यह आदेश सुनाया.
सभी दोषी कांकसा थाने के विभिन्न गांवों के निवासी हैं. कांकसा थाना के के दार्जिलिंग मोड़ के नजदीक राजेन्द्र के होटल में सभी मादक पदार्थ डोडो की तस्करी करते थे.
इसकी शिकायत मिलने पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरों की टीम ने 27 सितंबर, 2014 को होटल में छापेमारी की. 21 बोरों में रखा 420 किलोग्राम पोस्तो छिलका (डोडो) बरामद किया. इस संबंध में तपन, विमल और राजेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. एक वाहन भी जब्त किया गया. छापेमारी टीम ने राजेंद्र के आवास में छापेमारी कर 325 किलोग्राम पोस्तो छिलका जब्त किया. इनके खिलाफ 10 मार्च, 2015 को चार्जशीट पेश किया गया.
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