UP पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, देरी न करने का आदेश, इस दिन फिर होगी सुनवाई

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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश (फोटो-सोशल मीडिया)

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UP Panchayat Elections 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी न करने के सख्त निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी.

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UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार रिट याचिका संख्या 22590/2026 पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में देरी न किए जाने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे होगी. अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड थी. सुबह मामले को मेंशन किए जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई का समय दोपहर दो बजे के बाद निर्धारित किया. इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई.

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सरकारी अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी की अनुपस्थिति में अगली तारीख

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल तथा एमिकस क्यूरी समीर शर्मा उपस्थित नहीं थे. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी. अब इस मामले पर 7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी.

पंचायत चुनाव में देरी नहीं करने का हाईकोर्ट का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश पारित किया है. कोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी नहीं किए जाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. ऐसे में आगामी पंचायत चुनाव की समयबद्ध प्रक्रिया को लेकर इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस मामले का असर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया पर पड़ने वाले न्यायिक निर्देशों के संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, आदेश की विस्तृत प्रति सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासन और संबंधित पक्षों के लिए कौन-कौन से विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं.

5 बातों में समझें पूरा मामला

1. कौन सा मामला: दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार.

2. रिट याचिका संख्या: 22590/2026.

3. कोर्ट में क्या हुआ: मामले पर मंगलवार को दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई हुई.

4. कोर्ट का अहम निर्देश: पंचायत चुनाव में देरी नहीं करने को लेकर सख्त निर्देश पारित किए गए हैं.

5. अगली सुनवाई कब: 7 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे.

आदेश की कॉपी का इंतजार

अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति जल्द उपलब्ध होगी. आदेश की विस्तृत कॉपी सामने आने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट के निर्देशों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

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