आयुष्मान कार्ड नहीं है तो घबराए नहीं , UP में इलाज का खर्च उठाएगी सरकार, नहीं लगेगा पैसा, ऐसे करे आवेदन

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आयुष्मान कार्ड नहीं तो भी मिलेगा इलाज (AI)

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उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाएं. आयुष्मान कार्ड न होने पर भी पाएं आर्थिक मदद. पात्रता और आवेदन का तरीका जानें.

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Gambhir Bimari Sahayata Yojana : भारत में आयुष्मान कार्ड से सालना 5 लाख तक मुफ़्त इलाज मिलता है । हर साल जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होते है वो इसका लाभ उठाते है लेकिन उत्तर प्रदेश में जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है क्युकी सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना संचालित की जा रही है. इसके तहत पात्र श्रमिक और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCWWB) के माध्यम से संचालित होती है. खास बात यह है कि इसका लाभ लेने के लिए आयुष्मान योजना का लाभार्थी होना जरूरी नहीं है.

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किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलता है. इसके अलावा श्रमिक की पत्नी, अभिभावक, अविवाहित बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे को भी निर्धारित शर्तों के तहत इलाज के लिए सहायता मिल सकती है. हालांकि, जो व्यक्ति पहले से आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

इलाज के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था

इस योजना के तहत गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज होने पर निर्धारित दरों के अनुसार इलाज के खर्च में मदद मिल सकती है. अस्पताल में सर्जरी या इलाज की आवश्यकता होने पर कुछ मामलों में उपचार शुरू होने से पहले भी भुगतान की व्यवस्था है. योजना में इलाज के लिए कोई अलग अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होने की जानकारी दी गई है, हालांकि भुगतान संबंधित योजना और निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है.

इन गंभीर बीमारियों के इलाज में मिल सकती है मदद

योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी के इलाज के लिए सहायता का प्रावधान है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

  • दिल की सर्जरी
  • किडनी ट्रांसप्लांट
  • लिवर ट्रांसप्लांट
  • ब्रेन सर्जरी
  • घुटना बदलने की सर्जरी
  • कैंसर का इलाज
  • HIV/AIDS का इलाज
  • आंखों की सर्जरी
  • पथरी की सर्जरी
  • अपेंडिक्स की सर्जरी
  • हाइड्रोसिल की सर्जरी
  • स्तन कैंसर की सर्जरी
  • सर्विकल कैंसर की सर्जरी
  • आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के हेल्थ पैकेज में शामिल बीमारियां

योजना के लिए क्या है पात्रता

गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना जरूरी है. इसके अलावा आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. परिवार के सदस्यों में श्रमिक के माता-पिता, पति या पत्नी, अविवाहित बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र का बेटा निर्धारित नियमों के अनुसार कवर हो सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर जाना होगा. वहां आधार नंबर और पंजीकरण संख्या समेत मांगी गई जानकारी भरनी होगी. इसके बाद मंडल, जनपद और मोबाइल नंबर दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है. गंभीर बीमारी सहायता योजना का विकल्प चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवेदन में श्रमिक की व्यक्तिगत जानकारी के साथ पत्नी, अभिभावक और बच्चों की जानकारी देनी होगी. इसके बाद बैंक खाते की जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म सबमिट करना होगा.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अगर ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी है तो श्रमिक नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आवेदन करते समय श्रमिक को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं-

  • निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • बीमारी से संबंधित दस्तावेज
  • डॉक्टर की इलाज संबंधी सिफारिश
  • दवाइयों के मूल बिल
  • 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे का आयु प्रमाण
  • अविवाहित बेटी से संबंधित प्रमाण पत्र

आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक

आवेदन जमा करने के बाद इसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है. इसके लिए संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या और कैप्चा दर्ज करने के बाद स्टेटस देखा जा सकता है.

श्रमिक सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं डाउनलोड

पंजीकृत श्रमिक अपने श्रमिक सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें विकल्प पर जाना होगा. यहां पंजीकरण संख्या और कैप्चा दर्ज करके सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है.

जरूरी बात : योजना का लाभ केवल पात्र और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा नियमों के तहत आने वाले परिवार के सदस्यों को मिलता है. इलाज और भुगतान से जुड़े नियम संबंधित विभाग की वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार लागू होंगे.

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