UP के किसानों का बुढ़ापा होगा सुरक्षित! 60 साल के बाद 3,000 महीना पेंशन, जानें आवेदन से लेकर अंशदान तक पूरी डिटेल

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किसान मानधन योजना (AI)

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PM-KMY योजना छोटे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 मासिक पेंशन देती है. जानें इस सरकारी योजना के लिए पात्रता, अंशदान और आवेदन प्रक्रिया.

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PM Kisan Maandhan Yojana: उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' (PM-KMY) एक बेहतरीन सहारा बनकर उभरी है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसानों को हर महीने 3,000 रुपये (साल में 36,000 रुपये) की गारंटीड पेंशन दी जाती है. खास बात यह है कि इसमें किसान जितना योगदान देता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से मिलाती है. आइए जानते हैं कि इस योजना से जुड़ने के लिए कौन पात्र है, कितना प्रीमियम जमा करना होगा और आवेदन की क्या प्रक्रिया है.

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किसान को मिलेंगे 3,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसान को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है. इस तरह सालभर में पेंशन की कुल राशि 36,000 रुपये होती है. योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को 1,500 रुपये प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान है.

कितना पैसा जमा करना होगा

यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है. किसान की उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान तय होता है. इसमें 18 वर्ष की उम्र में शामिल होने वाले किसान को 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होता है, जबकि 40 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने पर 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान देना होता है. किसान जितनी राशि जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार की ओर से भी योगदान के रूप में जमा की जाती है.

कौन जुड़ सकता है

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं. योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. किसान के नाम पर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए. वहीं, जो किसान पहले से EPFO, ESIC या NPS जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे हैं अथवा आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

नामांकन कैसे कराएं

योजना में नामांकन कराने के लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज यानी खतौनी साथ ले जाना होगा. CSC के माध्यम से किसान का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाता है. किसान चाहें तो खुद भी योजना के आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाकर Self Enrollment के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, PM-Kisan सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसान आवेदन के दौरान यह विकल्प चुन सकते हैं कि उनके पेंशन का मासिक अंशदान PM-Kisan की राशि से काट लिया जाए.

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