गेहूं-धान छोड़ सब्जी की खेती पर UP सरकार दे रही 24 हजार तक की सब्सिडी, जानें जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

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सब्जी की खेती पर सब्सिडी

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उत्तर प्रदेश में किसान अब सब्जी की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. सरकार हाइब्रिड सब्जियों के लिए 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी दे रही है. जानें पात्रता और आवेदन की आसान प्रक्रिया.

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UP Vegetable Farming Subsidy: उत्तर प्रदेश में किसानों को सब्जियों की खेती के लिए अनुदान दिए जाने की जानकारी सामने आई है. इसके तहत अलग-अलग सब्जियों और खेती की तकनीक के आधार पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार से 24 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलने की बात कही गई है. योजना का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ सब्जियों जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया है.

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किन सब्जियों पर कितनी सब्सिडी?

सब्जियों और खेती की तकनीक के आधार पर अनुदान की राशि अलग-अलग है. प्रति हेक्टेयर मिलने वाली राशि का विवरण इस तरह है:

संकर यानी हाइब्रिड सब्जियां- ₹24,000

हाइब्रिड सब्जियों की खेती पर अधिकतम 24 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलने की जानकारी है.

  • फसलें: टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, बंदगोभी, फूलगोभी और हाइब्रिड मिर्च
  • अनुमानित लागत: ₹60,000 प्रति हेक्टेयर
  • अनुदान: लागत का 40 फीसदी
  • अधिकतम राशि: ₹24,000 प्रति हेक्टेयर

सामान्य/ओपन पॉलिनेटेड सब्जियां- ₹20,000

कद्दू, लौकी, तरोई, भिंडी और हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए अधिकतम 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलने की जानकारी दी गई है.

मसाला फसलें, प्याज और लहसुन- ₹20,000

मसाला फसलों के साथ प्याज और लहसुन के क्षेत्र विस्तार के लिए भी 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी है.

  • अनुदान: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर
  • अधिकतम भूमि: एक किसान को 2 हेक्टेयर तक लाभ मिलने की बात कही गई है.

कौन किसान ले सकता है लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • उत्तर प्रदेश का निवासी: आवेदक यूपी का मूल निवासी होना चाहिए.
  • जमीन: किसान के नाम खेती योग्य जमीन की खतौनी होनी चाहिए.
  • पट्टे की जमीन: दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान के पास जमीन मालिक के साथ 7 से 10 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होना चाहिए.
  • प्राथमिकता: लघु, सीमांत, महिला और SC/ST किसानों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों की जरूरत बताई गई है:

  • आधार कार्ड, जो एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो
  • जमीन की नवीनतम खतौनी
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • वोटर आईडी या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र

बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, बैंक खाता NPCI से मैप और आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि DBT के जरिए मिलने वाली राशि खाते में पहुंच सके.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन बताई गई है. इसके लिए किसान उद्यान विभाग के पोर्टल dbt.uphorticulture.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. किसान चाहें तो CSC जनसेवा केंद्र की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं.

स्टेप 1: पंजीकरण करें

पोर्टल पर जाकर 'किसान पंजीकरण' विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 2: योजना चुनें

पंजीकरण के बाद लॉगिन करके 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)' या 'राज्य औद्यानिक मिशन' के तहत 'सब्जी क्षेत्र विस्तार' योजना का चयन करने की जानकारी दी गई है. इसके बाद दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करना होगा.

स्टेप 3: दस्तावेजों का सत्यापन

आवेदन के बाद ब्लॉक स्तर पर सहायक उद्यान निरीक्षक की ओर से दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया बताई गई है.

स्टेप 4: खेत का सत्यापन

दस्तावेज सही पाए जाने के बाद किसान को सब्जी की खेती करने की अनुमति मिलने की बात कही गई है. फसल लगाने के बाद विभागीय अधिकारी खेत का भौतिक सत्यापन कर सकते हैं. इस दौरान जियो-टैगिंग के जरिए खेत की तस्वीर लेने की जानकारी दी गई है.

स्टेप 5: DBT के जरिए राशि

सत्यापन के बाद जिला उद्यान अधिकारी की मंजूरी से अनुदान की राशि किसान के आधार लिंक बैंक खाते में DBT के जरिए भेजे जाने की जानकारी है.

आवेदन से पहले यह बात जान लें

दी गई जानकारी में योजना को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर संचालित होने की बात कही गई है. इसके अनुसार हर जिले के लिए एक निर्धारित लक्ष्य होता है और लक्ष्य पूरा होने के बाद आवेदन बंद हो सकते हैं. ऐसे में किसानों को सब्जी की खेती के सीजन की शुरुआत में ही आवेदन करने की सलाह दी गई है.

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