Public Spitting Penalty: उत्तर प्रदेश में अब शहरों में थूकने पर जुर्माना भरना होगा. जी हां आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के सभी निकायों में इसे लागू किया गया. शहरो में सार्वजनिक स्थल में थूकने पर 250 रुपये तक जुर्माना लगेगा. 6 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 जुर्माना लगेगा. 50 रुपये जुर्माना नगर पंचायतों में लगाया जाएगा, खुले में पेशाब करने वालों पर भी भारी जुर्माना लगेगा.
निकाय अधिकारी कटेगा चालान
शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है. निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे. राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
दरअसल शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 50 से लेकर 500 सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा. मौके पर निकाय अधिकारी ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने मल त्याग करने, अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगेगा.
छह लाख से अधिक आबादी पर जुर्माना
आदेश में छह लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों मे 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. छह लाख से कम वाले शहरों में 150 रुपये का जुर्माना लगेगा. नगर पालिका मे 100 रुपये और नगर पंचायतों मे 50 रुपये जुर्माना लगेगा. इसी तरह यदि किसी ने नो गार्बेज जोन मे कूड़ा फैलाया तो उसे 250 रुपये जुर्माना देना होगा. अगर किसी ने खुले स्थानों पर थूका तो उसको “मिस्टर पीकू” का तमगा दिया जायेगा.