एंटी रोमियो स्क्वायड पर अदालत ने यूपी सरकार से कहा, कानून के तहत काम करें
Updated at : 30 Mar 2017 8:57 PM (IST)
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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आज निर्देश दिया कि वे एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई को लेकर खुद के दिशानिर्देशों पर अमल करे और कानून के तहत काम करे. न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने वकील गौरव गुप्ता की जनहित याचिका पर […]
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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आज निर्देश दिया कि वे एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई को लेकर खुद के दिशानिर्देशों पर अमल करे और कानून के तहत काम करे.
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने वकील गौरव गुप्ता की जनहित याचिका पर उक्त निर्देश दिये। याचिका में आरोप था कि एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई के दौरान पुलिस संबद्ध दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है और युवा जोडों का उत्पीडन कर रही है.
राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता मंसूर अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने 22 और 25 मार्च को इस सिलसिले में उचित दिशानिर्देश जारी किये थे. एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत हो रही है. अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया.
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