नयी दिल्ली/लखनऊ : बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के बिना शर्त माफीनामे को कुबूल कर लिया है. गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने उनके माफीनामे के शब्दों पर आपत्ति जतायी थी और उसे स्वीकृति नहीं दी थी.
Supreme Court bench accepts the unconditional apology tendered by Azam Khan in Bulandshahr gang rape case
— ANI (@ANI) December 15, 2016
ज्ञातव्य है कि बुलंदशहर गैंगरेप मामले को आजम खान ने एक बयान में राजनीतिक साजिश करार दिया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी और उनके बयान को आपत्तिजनक बताया था.
कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान आजम खान को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया था, तो उन्होंने यह बयान दिया था कि ऐसी घटनाएं हो रहीं हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था, पीड़िता को दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था.

