मऊ : यूपी के मऊ सदर सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.8 साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व इसके साथी राजेश राय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक मुख्तार समेतआठ लोगों को बरी कर दिया है.जबकि इसी मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. फैसला आते ही मुख्तार समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गयी.
वर्ष 2009 के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह और उनके सहयोगी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने मुख्तार अंसारी सहित सभी 11 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया था. मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. कचहरी परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गये थे.
मालूमहो कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. गोली लगने से उनके चालक शब्बीर शाह और साथी राजेश राय भी घायल हुए थे. बाद में राजेश राय की इलाज के दौरान मौत हो गयी. घटनाको लेकर शहर कोतवाली में अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयीथी. जिसके बाद पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी, उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुमार पांडेय, अमरेश, अनुज कन्नौजिया, हनुमान कन्नौजिया सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.
ये भी पढ़ें… BHU में हुई घटना साजिश का परिणाम, बख्शे नहीं जायेंगे दोषी : CM योगी