UP : 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का तोहफा, फिर से मिलेगी नौकरी, करना होगा TET पास

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर आज फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया, जिसमें शिक्षामित्रों की बहाली को गैरकानूनी बताया गया था. लेकिन सभी शिक्षामित्रों के लिए शिक्षक […]
नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर आज फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया, जिसमें शिक्षामित्रों की बहाली को गैरकानूनी बताया गया था. लेकिन सभी शिक्षामित्रों के लिए शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया जायेगा परंतु उसके लिए उन्हें टीईटी परीक्षा पास करनी पड़ेगी.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति को गैर कानूनी बताकर निरस्त कर दिया था. इसके बाद बेरोजगार हुए शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे मामले कि सुनवाई के लिए गुहार लगायी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की अंतर्गत इस फैसले को सुरक्षित कर लिया था.जिसपर आज फैसला सुनाया है.
आपको बताते चलें कि पूर्व की अखिलेश यादव सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी पास किए ही सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था. इसी के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की बहाली को गैरकानूनी बताते हुए निरस्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए उन्होंने टीईटी पास करने के लिए दो मौके दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार को दो साल में दो बार टीईटी आयोजित करनी होगी. इनमें से एक भी टेस्ट में अगर कोई पास हो जाता है तो उसकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर हो जायेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी के लिए उम्र में छूट दी जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि टेस्ट पास करने के बाद ही शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन पायेंगे.
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