बलिया में 46 दिन में इंसाफ : बेटी से दरिंदगी करने वाले पिता को उम्रकैद, POCSO कोर्ट का फैसला
जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया
UP Crime: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को केवल 46 दिनों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का नतीजा है.
UP Crime: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेटी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. महज 46 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. फैसला पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया.
पिता ही निकला बेटी का गुनहगार
पुलिस के अनुसार, मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के धनिधरा गांव का है. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 11 अप्रैल 2026 की रात उसके पिता विजय राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
POCSO कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-08, बलिया ने अभियुक्त विजय राम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
46 दिन में फैसला, ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता
बलिया पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की. इसी का परिणाम रहा कि संवेदनशील मामले में सिर्फ 46 दिनों के भीतर दोषी को सजा दिलाई जा सकी.
ADGC ने रखी मजबूत पैरवी
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रभावी ढंग से न्यायालय में पक्ष रखा. पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी पैरवी जारी रहेगी.
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By Tilak Kumar
तिलक कुमार पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव है. अमर उजाला, प्रभात खबर, जनसंदेश टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में क्राइम रिपोर्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं. अपराध, राजनीति और हाइपरलोकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं. मैदानी रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरों को पाठकों तक पहुंचाया है. जमीनी मुद्दों की गहरी समझ और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग उनकी पहचान रही है. वर्तमान में वह प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध तथा जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं.
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