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UP Election: पोस्टल बैलेट काउंटिंग की ट्रेनिंग शुरू, इन नियमों का करना होगा पालन,वरना वोट हो जाएगा निरस्त

Updated at : 04 Mar 2022 8:11 PM (IST)
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UP Election: पोस्टल बैलेट काउंटिंग की ट्रेनिंग शुरू, इन नियमों का करना होगा पालन,वरना वोट हो जाएगा निरस्त

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होनी है. डाक से प्राप्त पोस्टल बैलेट की गिनती भी मतगणना वाले दिन ही होनी है. इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रवीण कुमार ने डाक मतपत्रों की स्कैनिंग के संबंध में बड़ी बारीकी के साथ कार्मिकों को जानकारी दी.

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Aligarh News: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए कार्मिकों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है. डाक से प्राप्त पोस्टल बैलेट की गिनती मतगणना वाले दिन ही होनी है.

पोस्टल बैलेट काउंटिंग की ट्रेनिंग शुरू

ईवीएम में डाले गये मतों की गणना के साथ ही डाक मतपत्र की गणना भी की जाएगी. उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलैक्ट्रेट सभागार में मास्टर ट्रेनर्स की ओर से डाक मतपत्र गणना कार्मिकों को स्कैनिंग एवं गणना के संबंध में प्रशिक्षित किया गया. मास्टर ट्रेनर्स प्रवीण कुमार ने डाक मतपत्रों की स्कैनिंग के संबंध में बड़ी बारीकी के साथ कार्मिकों को जानकारी दी.

ऐसे होगी पोस्टल बैलेट की गिनती

  • मास्टर ट्रेनर्स प्रवीण कुमार ने बताया कि डाक से प्राप्त पोस्टल बैलेट की स्केनिंग बहुत महत्वपूर्ण है.

  • सुपरवाइजर के मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, जिसको टाइप करके लॉगिन करना होगा.

  • क्यू आर कोड स्कैनर डिवाइस को कॉन्फिगर करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन से क्यूआर कोड ऑप्शन सेलेक्ट करें.

  • ड्रॉप डाउन लिस्ट से Honeywell HH400 का चयन

  • पहले सर्विस मतदाता के फार्म 13सी बड़ा लिफाफा पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केनर के माध्यम से स्कैन करें यदि क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है, अथवा फटा हुआ है, तब फार्म 13सी बड़े लिफाफे को फाड़कर फॉर्म 13ए घोषणा पत्रक पर उपलब्ध सर्विस मतदाता का नाम और पते के आधार पर पोर्टल पर फार्म 13 सी के ड्रॉपडाउन से निर्वाचक का नाम एवं पता सेलेक्ट करके ऐड का बटन क्लिक करते ही उसका सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसे फार्म 13सी बड़ा लिफाफा के पीछे अनिवार्य रूप से कच्ची पेंसिल से लिख दें.

  • यदि फार्म 13सी बड़ा लिफाफा स्कैन करते समय यदि डुप्लीकेट का मैसेज आ रहा है, तो एआरओ के संज्ञान में लाते हुए मैसेज को पढ़कर संबंधित टेबल से उस क्रमांक का डुप्लीकेट फॉर्म 13सी बड़ा लिफाफा प्राप्त करके और रिजेक्शन का कारण लिखते हुए दोनों फार्म्स को नॉट टू बी काउंटेड वाली ट्रे में रख लें.

  • अब फार्म 13 ए घोषणा पत्रक पर उपलब्ध दोनों क्यूआर कोड कोड स्कैन करेंगे और पीछे भी जनरेट हुआ सीरियल नंबर कच्ची पेंसिल से लिख देंगे. यदि 13 ए घोषणा पत्र पर छपा क्यू आर कोड दोनों में से या कोई भी एक खराब है. यह स्कैन नहीं हो रहा है, तो संबंधित सर्विस मतदाता को पोर्टल पर चयन करते हुए 13 ए घोषणा पत्र पर छपा 40 अक्षरों का ईपीबीआईडी को टाइप करके पुनः सत्यापन के पश्चात भली-भांति संतुष्ट होने के बाद ही ऐड करें. किसी भी प्रकार की असावधानी होने पर मत रिजेक्ट हो सकता है और ऐसी दशा में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है. ऐड करने के पश्चात जनरेट हुआ सीरियल नंबर फार्म के पीछे अनिवार्य रूप से कच्ची पेंसिल से लिख दे.

  • यदि फार्म 13सी बड़ा लिफाफा को खोलने के बाद फार्म 13 ए प्राप्त नहीं होता है अथवा उस पर मतदाता अथवा प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो तुरंत एआरओ के संज्ञान में लाते हुए उन के निर्देशानुसार पोर्टल पर दिए गए विकल्पों में से उसे रिजेक्ट करना है और आगे की स्कैनिंग की प्रक्रिया न करते हुए उसको वापस फार्म 13सी बड़ा लिफाफा में रखना है और नॉट टू बी काउंटेड वाली ट्रे में रखने के साथ ही रिजेक्शन का कारण कच्ची पेंसिल से फार्म 13 सी बड़ा लिफाफा के पीछे अंकित कर देंगे.

  • अंत में फार्म 13 बी छोटा लिफाफा पर छपा क्यूआर कोड को स्कैन करें और जनरेट हुआ सीरियल नंबर फार्म के पीछे अनिवार्य रूप से कच्ची पेंसिल से लिख दें. यदि फार्म 13 बी छोटा लिफाफा पर छपा क्यू आर कोड खराब या स्कैन नहीं हो रहा है तो 40 अक्षरों का ईपीबी आईडी को टाइप करके पुनः सत्यापन के पश्चात भली-भांति संतुष्ट होने के बाद ही ऐड करें. ऐड करने के पश्चात जनरेट हुआ सीरियल नंबर फार्म के पीछे अनिवार्य रूप से कच्ची पेंसिल से लिख दें.

  • यदि फार्म 13 सी बड़ा लिफाफा को खोलने के बाद फार्म 13 बी छोटा लिफाफा प्राप्त नहीं होता है तो तुरंत एआरओ के संज्ञान में लाते हुए उन के निर्देशानुसार पोर्टल पर दिए गए विकल्पों में से उसे रिजेक्ट करना है और फार्म वापस फार्म 13 सी बड़ा लिफाफा में फार्म 13 ए घोषणा पत्र के साथ रखकर नॉट टू बी काउंटेड वाली ट्रे में रख देंगे और रिजेक्शन का कारण कच्ची पेंसिल से फॉर्म 13 सी बड़ा लिफाफा के पीछे अंकित करेंगे.

  • किसी भी दशा में 13 बी छोटा लिफाफा नहीं खोलना है.

  • फार्म 13सी, 13ए, 13बी के सही स्कैन होने की स्थिति में 13ए, 13बी को दोबारा फार्म 13सी के अन्दर रखेंगे और गिनती होने वाली ट्रे में रख देंगे.

  • पहले लिफाफे के तीनों फार्म 13सी, 13ए, 13बी की स्कैनिंग पूर्ण होने के बाद ही अगले लिफाफे के स्कैनिंग की प्रक्रिया की प्रारंभ करेंगे. एक लिफाफे की स्कैनिंग के बीच में दूसरे लिफाफे की स्कैनिंग शुरू नहीं करेंगे.

  • विशेष सावधानी बरतते हुए किसी भी दशा में किसी सर्विस मतदाता के फार्म को दोबारा स्कैन न करें, ऐसा करने पर दोनों ही बैलेट पोर्टल पर डुप्लीकेट मार्क हो जाएगा और मत निरस्त हो जाएगा.

रिपोर्ट – चमन शर्मा, अलीगढ़

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