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श्रीकृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख10 नवंबर

Updated at : 30 Oct 2023 5:15 PM (IST)
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श्रीकृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख10 नवंबर

श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष द्वारा सभी मामलों की मथुरा कोर्ट में ही सुनवाई करने की मांग को लेकर दाखिल की गई एसएलपी पर अब 10 नवंबर को सुनवाई करेगा.

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मथुरा. श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष द्वारा सभी मामलों की मथुरा कोर्ट में ही सुनवाई करने की मांग को लेकर दाखिल की गई एसएलपी पर अब 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. इस दौरान हिंदू पक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराएगा.आपको बता दें शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी में न्यायालय में चल रहे सभी वादों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में करने की मांग की है. वहीं वर्तमान में हिंदू पक्ष के दाखिल किए गए सभी वाद की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है. यह सभी मामले उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए थे. ऐसे में मुस्लिम पक्ष इन सभी वाद को वापस मथुरा कोर्ट में सुनने की मांग कर रहा है.आपको बता दें शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी में न्यायालय में चल रहे सभी वादों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में करने की मांग की है. वहीं वर्तमान में हिंदू पक्ष के दाखिल किए गए सभी वाद की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है. यह सभी मामले उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिए गए थे. ऐसे में मुस्लिम पक्ष इन सभी वाद को वापस मथुरा कोर्ट में सुनने की मांग कर रहा है.

13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद

वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से भी 12 से ज्यादा वाद मथुरा की सिविल कोर्ट में दाखिल किए गए थे. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए वाद में हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि को मुक्त किया जाए.वहीं आपको बता दे मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह ने बताया कि वह एसएलपी पर होने वाली सुनवाई के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे. और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से यह भी मांग करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए वाद पर हाईकोर्ट में अलग से बेंच बनाई जाए और रोजाना वाद की सुनवाई की जाए.

मथुरा सिविल कोर्ट में 12 से अधिक वाद पर सुनवाई

मथुरा सिविल कोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि मुक्त कराने के लिए श्रीकृष्ण विराजमान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास,अखिल भारत हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के दिनेश शर्मा, मनीष यादव,पवन शास्त्री,आशुतोष पांडे सहित 12 से अधिक वाद पर सुनवाई चल रही थी. श्री कृष्ण विराजमान ने याचिका दाखिल करते हुए सभी केसों की सुनवाई मथुरा से ट्रांसफर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की मांग की. जिस पर हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी केसों की सुनवाई करने की मांग की मान लिया.

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