काशी में नाविक संगठनों को नए सिरे से लाइसेंस जारी कराने के निर्देश जारी, सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Apr 2022 10:16 AM
नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी ने नाविक संगठनों के साथ बैठक की. इस दौरान नाविक संगठन के अध्यक्षों को नए सिरे से लाइसेंस नंबर जारी कराने और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में दिशानिर्देश दिए.
Varanasi News: नगर आयुक्त प्रणय सिंह के निर्देश पर प्रभारी अधिकारी ने नाविक संगठनों के साथ बैठक की. इस दौरान नाविक संगठन के अध्यक्षों को नये सिरे से लाइसेंस नंबर जारी कराने और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में दिशानिर्देश दिए.
लाइसेंस विभाग के उप प्रभारी (लाइसेंस) अनुपम त्रिपाठी, लाइसेंसन क्लर्क और कृष्ण मोहन भारती के नेतृत्व में 2 मई 2022 से विभिन्न घाटों पर कैंप लगाकर नए सिरे से लाइसेन्स जारी किए जाएंगे. इस बैठक में नाविक समाज ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी लिखित सहमति दी है.
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नाविकों के नाव/ मोटरबोट के पंजीकरण जारी करते समय नाविक संगठन की भी स्वीकृति ली जाए, जिससे नाविक उनके लिये निर्धारित घाटों पर ही लाइसेंस जारी करा सकें.
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सभी नाविकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रदान करने के संबंध में लाइसेंस जारी करते समय अपना समस्त विवरण फोटो सहित नगर निगम को देने हेतु सहमति व्यक्त की गयी.
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नाविकों के संगठन को यह स्पष्ट किया गया कि उनके नाव/ मोटर बोट पर सुरक्षा मानक नाव की यात्री क्षमता के अनुसार रखना होगा, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग, चार सेल का टार्च एवं 20 मीटर नायलान की रस्सी नाव पर रखना अनिवार्य होगा.
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नाविकों को नाव/ मोटर बोट पर ओवर लोडिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके लिये नाव/ मोटर बोट पर फ्लुरिसेंट पेंट की लाल पट्टी पेंट करायी जायेगी, जिसके पानी के भीतर जाने पर यह माना जायेगा कि उक्त नाव ओवर लोडेड है.
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जर्जर नाव/ मोटर बोट का लाइसेन्स निर्गत नहीं किया जायेगा.
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अवैध नाव/ मोटर बोट गंगा नदी में नहीं चलने दी जायेगी. गंगा में सिर्फ वही नावें होंगी जो लाइसेन्स विहिन होगी, जिससे इनकी पहचान करना स्पष्ट होगा. जो भी नाविक इस प्रकार की नाव का संचालन करते हुए पाया जायेगा, उसके विरुद्ध जल पुलिस के सहयोग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- विपिन सिंह
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