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Gyanvapi Dispute: वाराणसी कोर्ट में 4 जुलाई को होगी दोबारा सुनवाई, जानें आज कोर्ट में हुआ क्‍या?

Updated at : 30 May 2022 5:13 PM (IST)
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Gyanvapi Dispute: वाराणसी कोर्ट में 4 जुलाई को होगी दोबारा सुनवाई, जानें आज कोर्ट में हुआ क्‍या?

फास्ट ट्रैक कोर्ट में जस्‍टि‍स महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने याचिका की प्रति मांगी. इस पर जज ने मुस्लिम पक्ष को प्रति मुहैया कराने के आदेश दिए. इन फैसलों से अब कम से कम अदालत में इन दो मामलों पर जुलाई के पहले हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं होगी.

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Gyanvapi Dispute: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने 4 जुलाई को दोबारा सुनवाई करने की तारीख दी है. वाराणसी की दो अलग-अलग अदालतों में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में 4 जुलाई और 8 जुलाई की तारीख नियत की गई हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट में जस्‍टि‍स महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने याचिका की प्रति मांगी. इस पर जज ने मुस्लिम पक्ष को प्रति मुहैया कराने के आदेश दिए. इन फैसलों से अब कम से कम अदालत में इन दो मामलों पर जुलाई के पहले हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं होगी. इस बीच करीब 2 घंटे तक सुनवाई की प्रक्र‍िया चली.

26 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट में चल रही लगातार बहस के बीच सोमवार को जिला जज ने इस मामले की अगली तारीख 4 जुलाई तय कर दी है. विडियोग्राफी क्लिप्स सभी को उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा. आज कोर्ट में सभी ने अपना-अपना पक्ष रखा. प्रतिवादी पक्ष को सुनने के बाद ,फाइल की कॉपी सबको उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद फैसला लिया जाएगा. दो अलग-अलग अदालतों में चल रही सुनवाई में पहला मामला श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन में हुए कमीशन की कार्यवाही है. इसकी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई चल रही थी. इस मामले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से जिला जज अजय कृष्ण की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया था. इस मामले पर 26 तारीख से लगातार सुनवाई चल रही थी.

दूसरी याच‍िका में क्‍या है?

वहीं, दूसरा मामला विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई चल रही थी. इसमें दी गई याचिका के मुताबिक, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंग के दावों के बीच पूजन का अधिकार संबंधी मांग रखी गई है. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने मामला फास्ट ट्रैक को ट्रांसफर कर दिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में इस पर सुनवाई हुई.

रिपोर्ट : विपिन सिंह

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