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UP News: सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म

यूपी में सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इससे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

UP News : उत्तर प्रदेश में अब सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के शिक्षकों की संविदा पर भर्ती होती है. अब हाईकोर्ट के आदेश पर अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव ने शासनादेश में संशोधन जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में 567 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में इस समय 1,119 पद रिक्त हैं. अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ला ने 24 जुलाई को इन पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था, जिसमें उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी जबकि 2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था. सुभाष तिवारी व अन्य ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी.

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हाई कोर्ट ने 7 सितंबर को याचिक पर सुनवाई करते हुए नियमावली के अनुरूप संशोधन करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एडी डॉ. महेन्द्र देव ने 8 सितंबर को शुद्धपत्र जारी किया है.

बता दें, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के लिए बीएड अनिवार्य है. जबकि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है. यह नियम सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की तरह है.

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Posted by: Achyut Kumar

Prabhat Khabar Digital Desk
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