UP News: धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत युवक को 5 साल जेल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

Published by :Pritish Sahay
Updated at :18 Sep 2022 8:21 PM
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UP News: धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत युवक को 5 साल जेल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमरोहा जस्टिस कपिला राघव ने आरोपी अफजल को दोषी मानते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. उसपर कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह पहला मामला है जब यूपी में नये धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद किसी को सजा मिली है.

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UP News: उत्तर प्रदेश में पहली बार धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक शख्स को 5 साल जेल की सजा मिली है. धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत अमरोहा की एक अदालत ने आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई. यह पहला मामला है जब यूपी में नये धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के बाद किसी को सजा मिली है. बता दें, दिसंबर 2021 में धर्मांतरण को लेकर नया कानून लागू किया गया था.

पिछले साल दर्ज किया गया था मुकदमा: जिस युवक को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत सजा दी गई है उसका नाम अफजल है. अफजल पर राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत बीते साल मुकदमा दर्ज किया गया था. उसपर दूसरे समुदाय की एक युवती पर अपहरण का आरोप था. इस मामले में पुलिस ने अफजल को गिरफ्तार भी किया था.

नये कानून के तहत पहली बार मिली सजा: यूपी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष पांडे के मुताबिक, यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी को सजा मिली है. बता दें, अफजल यूपी के संभल का रहने वाला है वो एक युवती के अपहरण मामले में आरोपी था और जमानत पर रिहा हुआ था. हालांकि, अमरोहा कोर्ट के सजा सुनाये जाने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

सजा के साथ जुर्माना: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमरोहा जस्टिस कपिला राघव ने आरोपी अफजल को दोषी मानते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. उसपर कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जा रहा है कि अफजल ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की थी, बाद में उसे अगवा कर लिया. पीड़िता युवती के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

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प्रीतीश सहाय, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है. ये वर्तमान में प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया जगत में अपने अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया है और डिजिटल पत्रकारिता की बदलती दुनिया के साथ खुद को लगातार अपडेट रखा है. इनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड की राजधानी रांची में हुई है. संत जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. इसके बाद लगातार मीडिया संस्थान से जुड़े रहे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज से की थी. इसके बाद आजाद न्यूज, ईटीवी बिहार-झारखंड और न्यूज 11 में काम किया. साल 2018 से प्रभात खबर के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं. प्रीतीश सहाय की रुचि मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू, स्पेस, साइंस और मौसम जैसे विषयों में रही है. समसामयिक घटनाओं को समझकर उसे सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है. वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन करते रहे हैं. इसके साथ ही विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर भी लिखते हैं. डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कंटेंट प्लानिंग, न्यूज प्रोडक्शन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है. तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खबरों को सटीक, विश्वसनीय और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना पत्रकारों के लिए चुनौती भी है और पेशा भी, इनकी कोशिश इन दोनों में तालमेल बनाते हुए बेहतर और सही आलेख प्रस्तुत करना है. वे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरतों को समझते हुए कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे पाठकों तक खबरें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें. इंटरनेशनल विषयों में रुचि होने कारण देशों के आपसी संबंध, वार अफेयर जैसे मुद्दों पर लिखना पसंद है. इनकी लेखन शैली तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ पाठकों को विषय की गहराई तक ले जाने का प्रयास करती है. वे हमेशा ऐसी खबरों और विषयों को प्राथमिकता देते हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लिहाज से महत्वपूर्ण हों. रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट जैसे विषयों से लेकर देश की राजनीतिक हालात और चुनाव के दौरान अलग-अलग तरह से खबरों को पेश करते आए हैं.

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