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UP Crime News: फिरोजाबाद में मासूम से हैवानियत करने वाले टीचर को 20 साल की सजा

Updated at : 17 Sep 2022 10:45 PM (IST)
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UP Crime News: फिरोजाबाद में मासूम से हैवानियत करने वाले टीचर को 20 साल की सजा

UP Crime News: फिरोजाबाद में 8 साल के एक मासूम के साथ हैवानियत करने वाले शिक्षक को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. 14 मई 2015 में नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.

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UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 8 साल के एक मासूम के साथ हैवानियत करने वाले प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को जिला एवं सत्र अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी शिक्षक पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

लड़का उसी स्कूल का छात्र था, जहां आरोपी शिक्षक पढ़ा रहा था. बताया जा रहा है कि करीब सात साल पहले हुई मारपीट के समय वह कक्षा तीन में पढ़ रहा था. बताया जाता है कि 14 मई 2015 में नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. उसके मुताबिक, वादी के बेटे के साथ शिक्षक ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. दरअसल, छात्र जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब थी.पूछने पर छात्र ने बताया कि शिक्षक विजेंद्र पाल सिंह निवासी गांव नारखी धौकल ने उसके साथ बुरा काम किया है. जिसके बाद पीड़ित के परिजन बच्चे को थाने लेकर गए, जहां आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षक को दोषी पाया

सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक की उम्र घटना के समय लगभग 45 साल थी. पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच पड़ताल की और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और शिक्षक को 8 साल के बालक के साथ हैवानियत का दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई.

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Samir Kumar

लेखक के बारे में

By Samir Kumar

More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

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