उन्नाव केस: रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है.
नयी दिल्ली/ उन्नाव : उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और कहा कि उनका इरादा रेप पीड़िता के पिता की हत्या करने का नहीं था, उनकी मौत बेरहमी से पिटाई के कारण हुई.
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 में से 4 आरोपी को बरी किया जबकि कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया. दोषियों की सजा पर अब 12 मार्च को बहस होगी.
इन धाराओं के तहत दिया गया दोषी करार: सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने धारा 304 और 120b के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सेंगर सहित जिन 7 लोग को दोषी करार दिया है, उनमें से दो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी है. एक एसएचओ है जबकि दूसरा सब इंस्पेक्टर.
जानें मामला: उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में नौ अप्रैल 2018 को मौत हो गयी थी. मामले पर खूब हंगामा मचा था. मामले की जांच सीबीआई कर रही थी. कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य कई लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप लगा था जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी. इस मामले में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल, अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान व छह अन्य के खिलाफ आरोप तय कर रखा था.
ये दोषी करार दिये गये
1. कुलदीप सेंगर
2. कामता प्रसाद, सब इंस्पेक्टर
3. अशोक सिंह भदौरिया, SHO
4. विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा
5. बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह
6. शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह
7. जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह
ये बरी हुए
1. शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह
2. राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह
3. अमीर खान, कॉन्स्टेबल
4. शरदवीर सिंह
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




