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UP News: जीडीए महायोजना 2031 का आज अंतिम दिन, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर आपत्तियों पर कर रहे सुनवाई

UP News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे महायोजना 2031 की सुनवाई का आज अंतिम दिन है. आज शुक्रवार को महायोजना 2031 के प्रारूप पर आई आपत्तियों की सुनवाई जारी रहेगी. करीब एक हजार लोगों ने कूड़ा प्रबंधन क्षेत्र, खुला क्षेत्र, पार्क व हरित क्षेत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है.

UP News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे महायोजना 2031 की सुनवाई का आज अंतिम दिन है. आज शुक्रवार को महायोजना 2031 के प्रारूप पर आई आपत्तियों की सुनवाई जारी रहेगी. करीब एक हजार लोगों ने कूड़ा प्रबंधन क्षेत्र, खुला क्षेत्र, पार्क व हरित क्षेत्र को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है.

आपत्ति का निस्तारण प्रक्रिया शुरू

जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही. टीम शुक्रवार को अंतिम दिन लोगों की आपत्ति को लेकर सुनवाई करेगी. जिन लोगों को जीडीए द्वारा नोटिस नहीं पहुंची है या जो लोग छूट गए हैं वह अगले सप्ताह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जिसके बाद से उनके आपत्ति का निस्तारण प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा.

11 हजार से अधिक लोगों ने की थी आपत्ति

11 हजार 500 से अधिक लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. इनमें अधिकतर लोगों ने विनियमितीकरण हरित क्षेत्र कूड़ा प्रबंधन क्षेत्र और खुला क्षेत्र के भू उपयोग में बदलाव की मांग की थी. बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में सुबह 11:00 बजे से ही जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है.

जीडीए उपाध्यक्ष कर रहे सुनवाई

जिन लोगों को जीडीए के द्वारा नोटिस नहीं पहुंची है और जो लोग छूट गए हैं उन्हें सोमवार से बुलाया जाएगा. उसके बाद उनकी आपत्ति दर्ज की जाएगी इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद समिति सभी आपत्ती को लेकर मंथन करेगी. उसे नियमानुसार निस्तारण कर महायोजना के प्रारूप में संशोधन किया जाएगा. जिसके बाद इसको जीडीए बोर्ड में प्रस्तुत करेगा बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद इसे शासकीय समिति के पास भेजा जाएगा.

मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 25 नवंबर से हम लोगों ने महायोजना 2031 की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू की थी. आज हम लोगों ने सुनवाई का एक राउंड लगभग पूरा कर लिया है. फिर भी जो लोग छूट गए हैं वह अगले सप्ताह आकर के अपनी आपत्ति की सुनवाई कर सकते हैं.

रिपोर्ट – कुमार प्रदीप, गोरखपुर

Prabhat Khabar News Desk
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