Aligarh: प्रदूषण बोर्ड ने 11 ईंट भट्ठों से 18.6 लाख वसूली के दिए आदेश, संस्तुति हुई थी 28 भट्ठों की
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Jul 2022 3:08 PM
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलीगढ़ क्षेत्रीय अधिकारी जेपी सिंह ने प्रभात खबर को बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा अलीगढ़ के 11 ईट भट्ठों से 18.6 लाख धनराशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित कर वसूलने के आदेश मिले हैं.
Aligarh News: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अलीगढ़ के 11 ईट भट्ठों पर 18.6 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए वसूली के आदेश जारी किए हैं. प्रदूषण बोर्ड के अलीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय से 28 ईट भट्ठों के खिलाफ 1.6 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जुर्माना वसूलने की आख्या बोर्ड मुख्यालय को भेजी गई थी.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलीगढ़ क्षेत्रीय अधिकारी जेपी सिंह ने प्रभात खबर को बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा अलीगढ़ के 11 ईट भट्ठों से 18.6 लाख धनराशि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित कर वसूलने के आदेश मिले हैं. जिसमें इगलास तहसील के 3, गभाना तहसील के 3, अतरौली तहसील का 1 भट्ठा शामिल है.
अलीगढ़ के प्रदूषण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा बोर्ड मुख्यालय को 28 ईट भट्ठों के बारे में 1.6 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय भेजी गई थी. जिसमें से अभी 11 भट्ठों पर बोर्ड मुख्यालय ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूलने के आदेश दिए हैं.
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राधे राधे ईट उद्योग, इगलास पर 215000 रुपए
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राजाजी ईट उद्योग, इगलास पर 125000 रुपए
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ठाकुर जी ईट उद्योग, इगलास पर 140000 रुपए
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दुर्गा ईट उद्योग, इगलास पर 80000 रुपए
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आर वी ईट उद्योग, इगलास पर 65000 रुपए
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बांके बिहारी उद्योग, इगलास पर 125000 रुपए
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आरडी ईट उद्योग, इगलास पर 145000 रुपए
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ध्रुव ईट उद्योग, गभाना पर 180000 रुपए
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सोनी ईट उद्योग, गभाना पर 110000 रुपए
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न्यू प्रिया इंट उद्योग, गभाना पर 150000 रुपए
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राधाकृष्ण ईट उद्योग, अतरौली पर 525000 रुपए
अलीगढ़ के अभी कई ईट भट्टों पर बोर्ड मुख्यालय द्वारा जुर्माना आरोपित किया जाना बाकी है. अलीगढ़ कार्यालय द्वारा 28 ईट भट्ठों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें से अभी बोर्ड मुख्यालय ने केवल 11 ईट भट्ठों से वसूली के आदेश दिए हैं. शेष पर जल्दी ही बोर्ड से वसूली के आदेश आ सकते हैं.
अलीगढ़ के खैर निवासी झम्मन लाल गौतम ने एनजीटी में वाद दाखिल किया था, जिसमें अवैध ईंट भट्ठों का संचालन व मानकों के विपरीत ईंट भट्ठा संचालन का आरोप लगाया था. एनजीटी के निर्देश पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन की गई. जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला खनन अधिकारी या जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता, डीएम या प्रतिनिधि व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड थे. कमेटी ने चिह्नत भट्ठों का मुआयना कर 122 भट्ठों को मानकों की अनदेखी करने का दोषी माना. इन सभी के सहमति पत्र निरस्त करने की बोर्ड को संस्तुति की थी. पहली खेप में 60 भट्ठों के जारी किए गए सहमति पत्र निरस्त किए गए. 10 भटठों के संचालन बंदी के आदेश दिए. 28 भट्ठों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी थी.
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