Lucknow Building Collapse: LDA का भ्रष्ट तंत्र, 12 साल पहले "अलाया अपार्टमेंट" को गिराने का दिया गया था आदेश

Lucknow Building Collapse: लखनऊ के हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम को गिर गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इस अपार्टमेंट को गिराने का आदेश साल 2010 में ही दे दिया गया था. लेकिन अभी तक इस अपार्टमेंट को गिराया नहीं गया था.
Lucknow Building Collapse: यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट (Alaya Apartment) मंगलवार शाम को गिर गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में एलडीए प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दरअसल अपार्टमेंट को गिराने का आदेश साल 2010 में ही दे दिया गया था. लेकिन अभी तक इस अपार्टमेंट को गिराया नहीं गया था. अगर एलडीए (LDA) प्रशासन इस अपार्टमेंट को गिरा दिया होता तो यह हादसा नहीं होता.
जांच में पाया गया कि अलाया अपार्टमेंट को गिराने का आदेश 2 अगस्त साल 2010 में दिया गया था. तत्कालीन विहित प्राधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने एलडीए को आदेश दिया था. लेकिन 12 साल 5 महीने तक इस आदेश को एलडीए प्रशासन ने छिपाकर रखा.
दो बार इस बिल्डिंग का नक्शा निरस्त कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद भी इसे गिराया नहीं गिया. शुरुआती जांच में पता चला कि अलाया अपार्टमेंट में पिलर सिर्फ 18 इंच के थे. इसके बावजूद भी अपार्टमेंट के बेसमेंट में अवैध तरीके से खुदाई चल रही थी. इस अपार्टमेंट को यजदान बिल्डर ने बनाया था. अलाया अपार्टमेंट गिराने के बाद गिरने के बाद यजदार बिल्डर की तीन और बिल्डिंग चिन्हित की गई है. जिसपर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
मंडलायुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के अधिकारियों को अपार्टमेंट के मालिक- मोहम्मद तारीक, नवाजिश शाहिद के साथ ही अपार्टमेंट का निर्माण कराने वाले यजदान बिल्डर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं. मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, यजदान बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई अन्य इमारतों को भी चिह्नित कर जांच की जा रही है. अवैध निर्माण की स्थिति में तत्काल ध्वस्तीकरण कराया जाएगा.
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बताते चलें कि यजदान बिल्डर के मालिक सायम और फहद यजदानी हैं. जिनपर एफआईआर दर्ज हुई है. जमीन मालिक नवाजिश मंजूर पर भी FIR की गई है. फहद के सहयोगी मोहम्मद तारिक पर भी FIR हुई है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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