Varanasi News: ज्ञानवापी के ASI सर्वेक्षण केस में सुनवाई खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Nov 2022 3:33 PM
ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट में ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग वाली दोनों अर्जियों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Varanasi News: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है. ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट में ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग वाली दोनों अर्जियों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पांचों याचिकाएं दाखिल की हैं. जस्टिस प्रकाश पांडेय की सिंगल बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई. तकरीबन एक घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं. अब दो हफ्ते हाईकर्ट का फैसला आएगा.
दरअसल, 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी तीन अर्जियों पर हाईकोर्ट पहले ही जजमेंट रिजर्व कर चुका है. एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी.
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