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Gyanvapi Case Verdict Live: मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी बोले- सब बिक गए हैं, HC जाएंगे

Updated at : 12 Sep 2022 5:15 PM (IST)
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Gyanvapi Case Verdict Live: मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी बोले- सब बिक गए हैं, HC जाएंगे

Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.

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मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी ने अदालत पर लगाया आरोप

फैसले से नाराज मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी ने अदालत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह फैसला न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. जज साहब ने फैसला 1991 के संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है. ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं. न्यायपालिका आपकी है. आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे. सब लोग बिक गए हैं.

घी के दीये जलाने की अपील की

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से संपूर्ण देश खुश है. हिंदू भाइयों और बहनों से विनती है कि आज फैसले के जश्न में अपने घरों में घी के दीये जलायें, शंख और नगाड़े बजाने के साथ ही हर-हर महादेव के नारे भी लगाएं. वहीं अदालत का फैसला आने के बाद कचहरी परिसर में हर-हर बम-बम और हर हर महादेव का उद्घोष काफी देर तक गूंजता रहा.

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ने की शांति की अपील

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा ज्ञानवापी मामले के निर्णय के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस व पीएसी बल के साथ नगर क्षेत्र रूट मार्च किया जा रहा है. व्यवसायी, आमजन सहित विभिन्न धर्मावलम्बियों से संवाद करते हुए बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अराजकता फैलाने अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जायेगा. न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण बनायें रखें. रूट मार्च के दौरान रास्ते में मिलने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं से संवाद कर विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी देते हुए सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक तथा उन्हे प्रोत्साहित भी किया गया. सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ जनपद मीरजापुर-वाराणसी सीमा पर सघन बार्डर चेकिंग की जा रही है. सम्पूर्ण जनपद में सम्बन्धित पुलिस उच्चाधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारीगण द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में रूट मार्च करते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है.

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक- वाराणसी कोर्ट

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना दिया है. जज ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है.

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य

कुछ ही देर में आएगा फैसला 

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में कुछ ही देर में वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुना सकती है, हिंदू पक्ष कोर्ट परिसर में पहुंच चुका है. केस 15वें नंबर पर लिस्टेड है.

संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि, ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले सभी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. पेट्रोलिंग की जा रही है, शांति सुनिश्चित की जा रही है। धार्मिक प्रमुखों ने बयान जारी कर शांति बनाए रखने की मांग की है.

ज्ञानवापी मामले में फैसले से पहले लखनऊ में फ्लैग मार्च

ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले पुलिस ने लखनऊ में फ्लैग मार्च किया. लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिराडकर ने कहा, ‘आज एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है. फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि समाज के लोगों में हम सुरक्षा का भाव पैदा करें.

कोर्ट के फैसले तक राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा अन्न-जल

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में पोषणीयता के मामले में फैसले से पहले राष्ट्रीय हिंदू दल द्वारा अन्न जल त्यागकर अखंड पूजा-पाठ अब अपने अपने घरों से किया जा रहा है. पुलिस प्रशासन के भारी दबाव के कारण मंदिर में हो रहे अखंड पूजन पाठ को रोक दिया गया है, और अब संगठन के कार्यकर्ता अपने घरों से ही निरंतर अन्न जल त्याग के संकल्प के साथ पूजन पाठ कर रहे हैं, जब तक कोर्ट का फैसला न आ जाए.

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद (

सिविल के अभी तक के मामलों में सबसे लंबी सुनवाई वाला केस

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में पोषणीयता के मामले में वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में बीते 24 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज वाराणसी की अदालत में मामले की पोषणीयता पर सुनवाई हो रही थी. इस मामले में रूल 7/11 लागू होगा या रूल 6/11 लागू होगा इसी बात की है मुख्य बहस. सिविल के अभी तक के मामलों में पोषणीयता पर हुई सुनवाई में सबसे लंबी सुनवाई हुई है. 21 दिन की सुनवाई के बाद बीते 24 अगस्त को इस मामले में जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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हिंदू पक्षकार ज्ञानवापी मामले में करेंगे ये मांग

ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट का फैसला आएगा. फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल है. हिंदू पक्ष को अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है.आज के फैसले के साथ ही हिंदू पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद के कार्बन डेटिंग करवाने की मांग करेंगे. साथ ही ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी हिस्से की खुदाई की मांग करेंगे.

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के ने काशी वासियों से की ये अपील

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सर्वे से लेकर कमीशन और अन्य चीजों में शासन प्रशासन एवं अन्य लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया है. न्यायालय में अच्छी बहस हुई और न्याय संगत बहस हुई है. काशी वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आएं पहले चीजों को अच्छे से पता कर लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कमेंट करें.

15वें नंबर पर फीड किया गया ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में करीब तीन महीने से ज्यादा चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट का फैसला आएगा. जिला अदालत वाराणसी के कंप्यूटर में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद 15वें नंबर पर फीड किया गया है. ऐसे में इस केस पर फैसले का नंबर दोपहर 12:00 से शाम 4:00 के बीच में आ सकता है.

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज आएगा फैसला

Gyanvapi Case Live Update: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इसको लेकर आज अहम फैसला आएगा.

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