Lucknow: जिन लोगों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम अंक '2' और '3' हो, वह 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (HSRP) प्लेट लगवा लें. ऐसा न करने वालों को 15 मई के बाद जुर्माना देना पड़ सकता है.
यूपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिये 3 जनवरी 2022 को विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किये थे. इसमें अंतिम रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार समय सीमा तय की गयी थी. लेकिन वाहन मालिकों ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया. इसके चलते कई बार समय सीमा को बढ़ाया भी गया है.
शासन से मिली जानकारी के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने के लिये आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिये www.siam.in वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. आवेदन के समय दी गई तिथि के अनुसार आवेदक को नंबर प्लेट लगाने की तारीख दी जायेगी.
5 हजार का देना पड़ेगा जुर्माना
एचएसआरपी नंबर प्लेट न लगवाने पर वाहन स्वामी को 5 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है. गौरतलब है कि कई बार जारी हुई गाइडलाइन के बाद भी काफी संख्या में लोगों ने एचएसआरपी नहीं लगवाई है. इसे लेकर दोबारा नयी तारीखें जारी की गई थीं. अब 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना जरूरी कर दिया गया है. 2 और 3 नंबर वाले वाहनों को 15 मई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा.
निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथियां
15 फरवरी 2022 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत ऐसे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है.
15 मई 2022 तक -ऐसे पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है.
15 अगस्त 2022 तक- ऐसे पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है.
15 नवंबर 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
15 फरवरी 2023 तक-ऐसे पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है.