36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

UP News: पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

Aziz Qureshi Latest News: पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ 6 सितंबर को रामपुर सिविल लाइन थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं जतायी जा रही थी

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को इलाहाबाद की हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को देशद्रोह मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम की बेंच ने यह आदेश पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक और FIR को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने मामले के संबंध में यूपी सरकार से जवाब तलब भी किया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ 6 सितंबर को रामपुर सिविल लाइन थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं जतायी जा रही थी. वहीं अब हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

दरअसल, पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था. पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पूर्व मंत्री आजमखान के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूर्व राज्यपाल के खिलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

पुलिस ने सक्सेना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कहा कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला बताया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है. 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगी.

Also Read: कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, ‘तेजस’ फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यूपी में थीं एक्ट्रेस

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें