Azam Khan Hate Speech Case: आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट ने दिया झटका, खारिज की स्टे की अपील

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. साथ ही रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की हेट स्पीच मामले में दोष सिद्धि की अपील की सुनवाई के आदेश दिये थे.
Azam Khan News: आजम खान को रामपुर सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता की अपील पर स्टे देने से मनाकर दिया है. रामपुर सेशन कोर्ट ने आजम खान और अभियोजना पक्ष को 12 बजे तक सुना था. इसके बाद देर शाम को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसी के साथ ही आजम खान की विधायकी रद्द रहने पर मुहर लग गयी और रामपुर में चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 15 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. साथ ही रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की हेट स्पीच मामले में दोष सिद्धि की अपील की सुनवाई के आदेश दिये थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को आज़म खां की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बहस की थी. उन्होंने पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिया था. लेकिन उनकी दलीलें काम नहीं आयी.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्तूबर को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई. इसके साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सपा नेता को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया है. आजम खान को सजा होने के बाद ही 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गयी थी. साथ ही रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था.
आजम खान की सदस्यता रद्द होने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 5 नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा की थी. इसके लिए गजट अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी. 10 नवंबर से नामांकन भी होना था. इस बीच आजम खां ने 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट चले गये थे.
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