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डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका हाइकोर्ट में खारिज

Updated at : 11 Jul 2018 12:18 PM (IST)
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डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका हाइकोर्ट में खारिज

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आज डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी. यह याचिका मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने दाखिल की थी. मुन्ना बजरंगी की सोमवार सुबह बागपत जेल में गोली मार कर हत्या कर दी गयी. उसकी हत्या करने का आरोप जेल […]

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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आज डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी. यह याचिका मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने दाखिल की थी. मुन्ना बजरंगी की सोमवार सुबह बागपत जेल में गोली मार कर हत्या कर दी गयी. उसकी हत्या करने का आरोप जेल में बंद एक दूसरे डॉन सुनील राठी पर लगा है.

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने याचिका ठुकराने के बावजूद मुन्ना बजरंगी के परिवार को नयी याचिका दायर करने की छूट दी है. उसका परिवार डिवीजन बेंच के सामने नयी याचिका दाखिल कर सकेगा. हाइकोर्ट ने तकनीकी आधार पर सीमा सिंह की याचिका ठुकरायी.मुन्ना बजरंगी के परिवार ने अब सोमवार तक नयी याचिका दाखिल करने की बात कही है.

मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले की उत्तरप्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है. उसकी पत्नी ने हत्या के पीछे कई नेताओं का हाथ होने की आरोप लगाया है.

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