PM नरेंद्र मोदी के कार्यालय पर लगा 5,000 रुपये जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2018 7:45 AM
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. यह जुर्माना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्टों पर कार्रवाई की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर लगाया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन […]
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. यह जुर्माना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्टों पर कार्रवाई की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर लगाया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ ने सुनील कांदू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.
याची के मुताबिक, याचिका में केंद्र सरकार द्वारा कैग की मात्र दस रिपोर्टों पर संज्ञान लेने का मुद्दा उठाया गया है, जबकि कैग प्रतिवर्ष पांच हजार रिपोर्ट केंद्र को देती है. याची ने बताया कि याचिका में कैग के सुधार संबंधी मुद्दे के साथ-साथ प्रदेश में महालेखाकार द्वारा पिछले दस वर्षों में लगाये गये लेखा परीक्षा आपत्तियों पर कोई कार्रवाई न होने का मुद्दा भी उठाया गया है. याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एक अगस्त, 2017 को ही प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पीएमओ एवं विधि मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिये जाने की मांग की. इस पर अदालत ने पांच हजार रुपये के हर्जाने की शर्त के साथ तीन सप्ताह का मौका दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










