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Rajasthan Crisis: पायलट कैंप की अपील हाई कोर्ट में मंजूर, राजस्थान के सियासी रण में अब केंद्र भी पक्षकार

Updated at : 24 Jul 2020 12:44 PM (IST)
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Rajasthan Crisis: पायलट कैंप की अपील हाई कोर्ट में मंजूर, राजस्थान के सियासी रण में अब केंद्र भी पक्षकार

Rajasthan Crisis, Sachin pilot: राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पर दायर याचिका में भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की मांग शुक्रवार को स्वीकार कर ली. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा बृहस्पतिवार को दायर याचिका को मंजूर कर लिया

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राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता के मुद्दे पर दायर याचिका में भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की मांग शुक्रवार को स्वीकार कर ली. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा बृहस्पतिवार को दायर याचिका को मंजूर कर लिया. इसके बाद अदालत की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित हो गई.

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पक्षकार बनाने की याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है और इसलिये भारत सरकार अब एक अनिवार्य पक्ष है. पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों ने गत शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी और इस पर जिरह भी हुई है. इस याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई हुई और बहस मंगलवार को समाप्त हुई.

अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह रिट याचिका पर शुक्रवार को उचित आदेश देगी. पिछले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को कांग्रेस विधायी दल की दो बैठकों में हिस्सा लेने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की. इसके बाद इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया गया. पायलट खेमे ने हालांकि दलील दी कि व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.

विधानसभा अध्यक्ष को दी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई की मांग की थी. विधायक सदन में जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह उसकी सदस्यता ‘स्वेच्छा’ से त्याग देता है तो यह प्रावधान उक्त विधायक को अयोग्य करार देता है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है.

पायलट समेत 19 विधायकों को राहत

राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिल गई है. अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते. पहले का फैसला लागू रहेगा.

Posted By: Utpal kant

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