आरपीएफ को दिये गये मास्क नहीं पहननेवाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार : महाराष्ट्र सरकार
Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 29 Oct 2020 10:14 PM
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि इसने रेलवे सुरक्षा बल को महानगर की लोकल ट्रेन में महामारी के दौरान मास्क नहीं पहननेवाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि इसने रेलवे सुरक्षा बल को महानगर की लोकल ट्रेन में महामारी के दौरान मास्क नहीं पहननेवाले लोगों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है.
साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उसने अधिक से अधिक लोगों के लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने के तौर-तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके लिए ‘रंगीन ई-पास व्यवस्था’ विकसित करने का वह प्रयास कर रही है.
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ के समक्ष यह हलफनामा दायर किया. कुंभकोनी अदालत के एक पूर्व सुझाव पर जवाब दे रहे थे, जिसमें अदालत ने महानगर में वर्तमान में चल रहे लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया था.
साथ ही अदालत ने कहा था कि आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी लोकल ट्रेन से चलने की अनुमति दी जाये. उन्होंने गुरुवार को अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को रेलगाड़ी की सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है. इसने वकीलों को भी काम के लिए रेलगाड़ी से आने-जाने की अनुमति दी है.
महाधिवक्ता ने कहा कि मुंबई मेट्रो के कर्मियों और निजी सुरक्षा गार्ड को भी रेलगाड़ियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जायेगी. कुंभकोनी ने कहा कि राज्य सरकार और अधिक लोगों को रेलगाड़ियों के इस्तेमाल के तौर-तरीकों पर काम कर रही है. साथ ही लोकल ट्रेनों के लिए वह रंगीन ई-पास व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










