Madhya Pradesh Coronavirus : क्या फिर लगाना होगा लॉकडाउन ? मध्यप्रदेश में कोरोना के केस एक लाख के पार

Mumbai: Residents protest after the were shifted to a COVID care center during the ongoing nationwide lockdown, in Mumbai, Saturday, May 2, 2020. (PTI Photo)(PTI02-05-2020_000235B)
Madhya Pradesh Coronavirus : मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढते जा रहे हैं जिसने प्रदेश की चिंता बढा दी है. सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के बाद अब एक बार फिर प्रदेश में बाजारों को लेकर कठोर निर्णय लिया गया है. सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि 19 सितंबर यानी आज से प्रदेश में सभी बाजार रात 8 बजे के बाद बंद रखे जाएं.
मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढते जा रहे हैं जिसने प्रदेश की चिंता बढा दी है. सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के बाद अब एक बार फिर प्रदेश में बाजारों को लेकर कठोर निर्णय लिया गया है. सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि 19 सितंबर यानी आज से प्रदेश में सभी बाजार रात 8 बजे के बाद बंद रखे जाएं.
अनलॉक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से हुआ. पिछले 29 दिन में ही संक्रमितों की संख्या 50 हजार से 1 लाख तक पहुंच गई है. इसका मतलब यह हुआ कि मात्र 29 दिन में मरीजों की संख्या में 50 हजार बढ गई. 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में 2552 नए मामले सामने आये. राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां अब तक के सबसे अधिक 291 पॉजिटिव मरीज शुक्रवार को सामने आए. इंदौर पर नजर डालें तो यहां प्रदेश के सबसे ज्यादा संख्या में कोरोना के एक्टिव केस है.
सरकार सख्त : सूबे में अनलॉक में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह से बढोत्तरी हुई है उससे सरकार चिंतित है. अब सरकार की ओर से लोगों के बेवजह घर से निकलने और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं. प्रदेश में आज से रात 8 बजे तक सभी बाजार बंद करने और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश गृह विभाग की ओर से दिये गये हैं.
गृह विभाग का क्या है निर्देश : गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश पर नजर डालें तो इसमें लिखा है कि अब प्रदेश में समस्त दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोला जा सकेगा. हालांकि केमिस्ट, रेस्टारेंट, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं.
दुकान संचालकों के विरुद्ध जर्माना : यही नहीं संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दुकान संचालक स्वयं मास्क पहनेंगे ही साथ-साथ ग्राहकों के उपयोग के लिये सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के लिये एक-एक गज की दूरी पर घेरे बनाने का काम करेंगे. ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाएगी. उनके विरुद्ध जुर्माना और चालानी कार्रवाई प्रशासन की ओर से किया जाएगा.
Posted By : Amitabh Kumar
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