पंचायत सेवकों ने एक्ट संशोधन पर किया मंथन

चाईबासा : सदर प्रखंड के बादुड़ी पंचायत में पंचायत स्वंय सेवकों ने गुरुवार को एक बैठक की. बैठक में सीएनटी एक्ट संशोधन पर मंथन किया गया. कहा गया कि संशोधन को संवैधानिक विधिक रूप से समझने की आवश्यकता है. सीएनटी एक्ट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य के जमीन के संबंध में […]
चाईबासा : सदर प्रखंड के बादुड़ी पंचायत में पंचायत स्वंय सेवकों ने गुरुवार को एक बैठक की. बैठक में सीएनटी एक्ट संशोधन पर मंथन किया गया. कहा गया कि संशोधन को संवैधानिक विधिक रूप से समझने की आवश्यकता है. सीएनटी एक्ट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य के जमीन के संबंध में अलग-अलग कानूनी प्रावधान है. अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने ही जिले में अपना निवास थाना क्षेत्र के बाहर जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं.
जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति आदि अपने निवास जिला के क्षेत्र में कहीं भी जमीन की खरीद बिक्री कर लाभ ले सकते हैं. इन कानूनी पहलुओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता कि सीएनटी एक्ट में अनुसूचित जनजाति को सर्वप्रथम जिला स्तर पर जमीन की खरीद बिक्री का कानूनी प्रावधान किया जाना न्यायोचित होगा. इससे निश्चित ही आदिवासी जमीन को गलत तरीके से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा. बैठक में ननकु मुंडा, शकुंतला मुंडा, कृष्णा बारी, सिंगराय सावैयां, सिगराय दोराइबुरू, मंगल सिंह हाईबुरू, राजीव पाड़ेया, मानकी कुदादा, सुनीता कुदादा, जन जारिका, विजय जारिका, पप्पु पाड़ेया आदि उपस्थित थे.
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