अब आदिवासियों की जमीन कोई छीन नहीं सकता : तरुण

चाईबासा : आदिवासी व मूलवासी अब अपने जमीन पर कृषि के अलावे व्यापार के लिए भी कानूनी तौर पर अधिकार हासिल कर सकेंगे. जिसके कारण अब वे भी विकास के पथ पर अग्रसरित होते हुए समाज के निर्माण में महवपूर्ण भूमिका निभायेंगे. आदिवासी अपने जमीन पर होटल, मैरेज हॉल, शॉपिंग मॉल खोलकर व्यापार के क्षेत्र […]
चाईबासा : आदिवासी व मूलवासी अब अपने जमीन पर कृषि के अलावे व्यापार के लिए भी कानूनी तौर पर अधिकार हासिल कर सकेंगे. जिसके कारण अब वे भी विकास के पथ पर अग्रसरित होते हुए समाज के निर्माण में महवपूर्ण भूमिका निभायेंगे. आदिवासी अपने जमीन पर होटल, मैरेज हॉल, शॉपिंग मॉल खोलकर व्यापार के क्षेत्र में अपना परचम लहरायेंगे. उक्त बातें झींकपानी उप प्रमुख सह भाजपा युवा नेता तरुण सांवैया ने गुरुवार को कही.
उन्होंने सीएनटी व एसपीटी एक्ट का संशोधन कर आदिवासी वा मूलवासी के हित में पारित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि एसएआर के कोर्ट के तहत आदिवासी व मूलवासी की जमीनें जो गलत तरीके से चाईबासा आस-पास के 14 गांवों के ग्रामीणों से ली हुई जमीन को वापस कराने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की जायेगी. उक्त जमीनें यदि नाजायज तरीके से ली गई हो तो रैयतों को पुन: वापस किया जायेगा. अब मूलवासी व आदिवासी रैयतों के जमीनों को इस संशोधन के फलस्वरूप कोई छीन नहीं सकता. मौके पर सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री रघुवर दास का नंदलाल खंडायत कुर्सी मुखिया निरेश देवगम चंद्र मोहनतियु आदि ने स्थानीय मूलवासी व आदिवासी ने आभार व्यक्त किया.
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