चाईबासा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या मामले में मनमंद खिलार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपी नोवामुंडी थानांतर्गत गौड़ दिघिया निवासी है. मृतका के भाई मुरली बेहरा के बयान पर 8 जुलाई 14 को थाने में मामला दर्ज किया गया था.
इसमें बताया गया है कि 7 जुलाई की रात में घरेलू विवाद में पति मनमंद खिलार ने पत्नी बीना देवी को पीट का गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. रात में उसे इलाज के लिए नोवामुंडी अस्पताल ले जाया गया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना की जानकारी रात में पुलिस को दी गयी. अदालत ने आरोपी मनमंद खिलार के खिलाफ साक्ष्य मिलने के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनायी.