बहन के हत्यारे को दस साल कैद, 5 हजार जुर्माना
Updated at : 23 Mar 2016 4:51 AM (IST)
विज्ञापन

2011 में डंडे से पीट-पीट कर की थी हत्या चचेरे भाई ने दर्ज कराया था मामला चाईबासा : बहन की गैर इरादतन हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दोषी भाई को 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इस संबंध में कुमारडुंगी निवासी धर्मेंद्र हेस्सा ने […]
विज्ञापन
2011 में डंडे से पीट-पीट कर की थी हत्या
चचेरे भाई ने दर्ज कराया था मामला
चाईबासा : बहन की गैर इरादतन हत्या मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दोषी भाई को 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इस संबंध में कुमारडुंगी निवासी धर्मेंद्र हेस्सा ने 19 नवंबर 2009 को मामला दर्ज कराया गया था. इसमें बताया गया था कि अविवाहित बहन सुकरमनी पड़ोस में रहती थी. वह जिस रास्ते से आना-जाना करती थी, उस रास्ते को उसके भाई सोनाराम हेस्सा ने झाड़ियों से बंद कर दिया था. दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण सोनामनी झाड़ियां हटाकर आना-जाना करती थी.
घटना वाले दिन 18 नवंबर को इसी बात को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर सोनाराम ने डंडे से अपनी बहन की बुरी तरह से पिटाई कर दी. इसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले में लंबी सुनवाई चली. कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट में इसे गैर इरादतन हत्या सिद्ध करने में सफल रहे. इसके कारण कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनायी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




